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एनजीटी ने लगाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार, देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर दिए ये निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है। 

PLASTIC WASTE- India TV Hindi
Image Source : TWITTER प्रतिकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना होगा कि सड़क निर्माण या कचरे से तेल के निर्माण में प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करें। पीठ ने कहा, ‘‘हर उत्पादक या ब्रांड मालिक को पंजीकरण के लिए या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी होगा और इस तरह के पंजीकरण सीपीसीबी की तरफ से जारी नियमों के मुताबिक होंगे।’’ 

हरित अधिकरण ने सीपीसीबी को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि सभी संबंधित पक्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को पूरी तरह लागू करें। पीठ ने कहा, ‘‘सीपीसीबी दो महीने के अंदर ई-मेल के माध्यम से इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट इस अधिकरण को भेज सकता है।’’

अधिकरण ने अमित जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों से रद्दी कागज और कचरा आयात किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल भट्टों पर ईंटों को पकाने में किया जा रहा है जिससे भूमि और वायु प्रदूषण हो रहा है।  

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