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सिंधु जल संधि पर तत्काल सुनवाई से SC ने किया इंकार

उच्चतम न्यायालय ने भारत-पाकिस्तान सिंधु जल संधि को असंवैधानिक करार देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इंकार कर दिया।

supreme court denies immediate hearing of indus water treaty- India TV Hindi
supreme court denies immediate hearing of indus water treaty

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारत-पाकिस्तान सिंधु जल संधि को असंवैधानिक करार देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने कहा, इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। यह याचिका तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए आएगी।

वकील एम एल शर्मा ने इस मुद्दे पर निजी तौर पर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि यह संधि असंवैधानिक है क्योंकि इसपर हस्ताक्षर संवैधानिक योजना के तहत नहीं किए गए। इसलिए इसे शुरूआत से ही अवैध घोषित किया जाए।

वकील की ओर से आपात सुनवाई पर जोर दिए जाने पर पीठ ने कहा, राजनीति को एक ओर रखिए। यह मामला तय प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए आएगा।

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