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SC का आदेश, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिया है। बंगला खाली करने के लिए मुख्यमंत्रियों को दो महीने का समय दिया गया है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिया है। बंगला खाली करने के लिए मुख्यमंत्रियों को दो महीने का समय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का कोई हक नहीं।

उत्तर प्रदेश के छह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, एन. डी. तिवारी, राम नरेश यादव आदि को दो माह में सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे। 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है।

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