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सहकर्मी से रेप मामले में तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरोपमुक्‍त करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने तरूण तेजपाल पर लगे आरोपों को रद्द कर आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने के भीतर ट्रायल को खत्म करने का आदेश दिया है।

<p>Tarun Tejpal</p>- India TV Hindi
Tarun Tejpal

तहलका के संपादक रहे तरुण तेजपाल को सहकर्मी की हत्‍या मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तरूण तेजपाल पर लगे आरोपों को रद्द कर आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने के भीतर ट्रायल को खत्म करने का आदेश दिया है।

दरअसल तरूण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने उसके खिलाफ रेप के आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि याचिका में तेजपाल ने यह कहा था कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकार्डिंग में विरोधाभास हैं। सुनवाई में कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजो को भी देखा था।

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