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ऑड-ईवन वाहनों पर चुनौती देने वाली याचिका खारिज़

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी से सम-विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के AAP सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से सम-विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के AAP सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, यह प्रयोग के तौर पर होने जा रहा है, इसके खिलाफ याचिका समय पहले है।

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से अपनी चर्चित सम-विषम नंबर फॉर्मूला 15 दिन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस योजना के तहत 2, 4, 6, 8 और 10 जनवरी को सम नंबर वाली कारें चलेंगी औऱ 1, 3, 5, 7 और 9 तारीख को विषम नंबर की कारें। रविवार को सभी नंबरों की कारें सड़कों पर चल सकेंगी।

सम, विषम का फॉर्मूला सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ही लागू रहेगा।  इस योजना की घोषणा के वक्त बताया गया कि सुबह 8 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद इस नियम में रियायत दी जाएगी। बताया जाता है सुबह 8 बजे से पहले रियायत इसलिए दी गई है, ताकि मां-बाप बच्चों को स्कूल छोड़ सकें। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में और रिपोर्ट मांगी है। मेक्सिको में ऐसा ही एक नियम 1989 से ही लागू है।

रेडियो पर मांगा समर्थन

सम-विषम फॉर्मूला पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का समर्थन हासिल करने और उनका सहयोग मांगते हुए एक रेडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने वादा किया है कि अगर शुरुआती 15 दिनों में लोगों को इससे परेशानी होती है तो इस नियम को खत्म कर दिया जाएगा।

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