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सोमनाथ भारती को SC से राहत नहीं, जमानत याचिका ठुकराई

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की मांग को ठुकरा कर और

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सोमनाथ भारती को SC से राहत नहीं, जमानत याचिका ठुकराई

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत की मांग को ठुकरा कर और जमानत देने से इनकार कर दिया, साथ ही अगली सुनवाई की तारीख सोमवार यानि 5 अक्टूबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सरेंडर करने के बाद भारती की अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है।

इससे पहले सोमनाथ भारती गुरुवार को जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब देते देते रो पड़े थे। जांचकर्ता उन्हें उनके द्वारका स्थित आवास पर ले गए, जहां दहेज प्रताड़ना और हत्या के प्रयास के मामलों के सिलसिले में उनका उनकी पत्नी से आमना सामना कराया गया था।

इसके अलावा अपने पालतू कुत्ते को पत्नी लिपिका मित्रा पर छोड़ने के आरोपों के बारे में भी पूछा गया। उनसे उस खास शब्द के बारे में भी पूछा गया, जो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिसकी वजह से वह पुलिस के पास जाने को मजबूर हुईं। भारती का फरीदाबाद के उस व्यवसायी के ड्राइवर से भी सामना कराया गया, जिससे भारती ने कार लेकर उसका इस्तेमाल दिल्ली से भागने में किया था।

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