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राहुल-केजरीवाल-स्वामी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून बना रहेगा।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून बना रहेगा। आईपीसी की धारा-499 व 500 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने चुनौती दी थी, जिनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पॉलिसी किसी को पसंद नहीं है तो उसकी आलोचना मानहानि के दायरे में नहीं है। भारतीय संविधान में सभी को बोलने व अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, ऐसे में आलोचना में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन ऐसी कोई भी आलोचना, जिससे किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचे, तो वह मानहानि के दायरे में होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आलोचना की एक सीमा होती है। वह कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है तो मानहानि माना जाएगा।

दरअसल तीनों ने आपराधिक मानहानि कानून की वैधता को चुनौती दे रखी थी। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499, 500 संवैधानिक रूप से सही हैं। कोर्ट ने साफ किया आपराधिक मानहानि का कानून नहीं हटेगा और जेल भेजे जाने का नियम भी बरकरार रखा जाएगा।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई थी कि आपराधिक मानहानि का कानून अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं का पार करता है। इस अनुच्छेद ने बोलने की आजादी के नियम पर तार्किक नियंत्रण रखने का प्रावधान है।

स्वामी और राहुल गांधी को पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोनों पर राजनीतिक भाषण में कही गईं बातों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुकदमा दर्ज कराया था।

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