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कल से दिल्ली में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

ग्रीन सैस बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी कंपनियों की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने डीजल कारों को सीएनजी में बदलने के लिए और समय की मांग की थी।

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नई दिल्ली: ग्रीन सैस बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टैक्सी कंपनियों की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने डीजल कारों को सीएनजी में बदलने के लिए और समय की मांग की थी। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे कि डीजल से चलने वाली टैक्सी को सीएजी वाहन में तब्दील कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिल्ली में डीजल से चलने वाली टैक्सियां बंद हो जाएंगी। कोर्ट ने टैक्सी कंपनियों की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि आपको समय दिया गया और आपको उसी समय के भीतर यह सोचना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब आपको दूसरे विकल्प तलाशने होंगे।

हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डीजल के वाहनों को खरीदने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी है।

साथ ही कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल से चलने वाले टैंकरों को खरीदने की अनुमति दी है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से भी छूट दी गई है। हालांकि इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास दर्ज कराना होगा।

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