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नेशनल हेराल्ड मामले में कोई अवैधता नहीं: कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है और इस मामले को अदालत में निपटा जाएगा। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनैतिक

 There is no illegality in the National Herald case- India TV Hindi
There is no illegality in the National Herald case

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार मामले में कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है और इस मामले को अदालत में निपटा जाएगा। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "अपने अस्तित्व में आने के समय से ही नेशनल हेराल्ड अखबार कांग्रेस की विरासत का हिस्सा रहा है। पार्टी जब-जब जरूरत पड़ी, इसे कर्ज देकर मदद करती रही और इसमें कुछ भी गलत नहीं था।"

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें निचली अदालत के समन को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। इसके साथ इनकी मंगलवार की पेशी तय हो गई थी। निचली अदालत ने मंगलवार को कहा कि इन्हें 19 दिसंबर को पेश होना होगा।

सिब्बल ने कहा कि वह अपने साथी कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मंगलवार को अदालत में थे। सिंघवी ने कहा, "मैं अदालत में सुबह 10.30 से 11.30 तक रहा। हमने अदालत से कहा कि आरोपी कांग्रेस नेता अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी तारीख और समय दे दे।"

उन्होंने कहा कि अदालत ने खुद 19 दिसंबर को इन नेताओं को पेश होने के लिए कहा। सिब्बल और सिंघवी, दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी को कर्ज देना आपराधिक काम नहीं है। सिब्बल ने कहा, "इस तरह के मामले दायर होने से सरकार का यह डर दिखता है कि वह कांग्रेस को हरा नहीं सकती। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग भाजपा में ऐसे ही कामों के लिए रखे गए हैं।" यह पूछने पर कि क्या कांग्रेस संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित होने देगी, कांग्रेस नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि यह विधेयक पारित हो।

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