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31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन 4.0, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स में 4 बड़े बदलाव

इस बार सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में 4 बदलाव भी किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर है।

<p>Lockdown 4.0</p>- India TV Hindi
Image Source : PTI Lockdown 4.0

कोरोना संकट के दौर में एक बार फिर लॉकडाउन अ​वधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने ताजा आदेश जारी कर लॉकडाउन 4.0 की घो​षणा कर दी है। सरकार ने लॉकडाउन के नए चरण के लिए गाइड लाइन भी जारी की हैं। लेकिन इस बार सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में 4 बदलाव भी किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव राज्यों के बीच आवाजाही को लेकर है। अब राज्यों की सहमति के साथ दो राज्यों के बीच परिवहन चल सकता है। 

केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए कुछ निर्णयों को राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्यों को छूट दी गई है कि यदि दोनों राज्य सहमत हैं तो अन्तरराज्यीय बस सेवा शुरू कर सकते हैं। बता दें कि अभी तक राज्यों के बीच आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। 

इसके अलावा केंद्र ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जॉन डिसाइड करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। सरकार ने इस बार एक बफर जोन जिसे पर्पल जोन कहा जा रहा है और कंटेनमेंट जोन को भी शामिल किया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने केंद्र से इन जोन के बंटवारे की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपने की मांग की थी। 

इसके अलावा सरकार ने स्टेडियम खोल दिये गए, लेकिन दर्शक नहीं होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के किचन होम डिलेवरी के लिए खोल दिए गए। अभी तक रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ वे ही रेस्टोरेंट खोले गए थे ​जो होम डिलिवरी की सुविधा देते थे। 

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