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'बेवफा पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं’

चेन्नै: चेन्नै हाईकोर्ट ने कहा है कि बेवफाई के आधार पर तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति एस नागमुथु ने कहा कि यदि तलाकशुदा महिला ने

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'बेवफा पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं’

चेन्नै: चेन्नै हाईकोर्ट ने कहा है कि बेवफाई के आधार पर तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति एस नागमुथु ने कहा कि यदि तलाकशुदा महिला ने अपने पति को धोखा दिया है तो उसे गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं होगा।

मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि व्यभिचारी पत्नी, अलग हो चुके पति से गुजारा भत्ता का दावा नहीं कर सकती। यही कानून तलाकशुदा के मामले में भी लागू होगा।

न्यायाधीश ने कहा, 'व्यभिचारी आचरण के आधार पर तलाक दी गई पत्नी भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी।'

न्यायाधीश ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया है। कर्मचारी ने इस संबंध में रामनाथपुरम प्रधान जिला एवं सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि इस निचली अदालत ने सरकारी कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वह अपनी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 1,000 रुपये प्रति महीना दे। अपनी इस पूर्व पत्नी को कर्मचारी ने 2011 में व्यभिचार के आधार पर तलाक दे दिया था।

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