नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि यदि अनारक्षित टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्री ने अपना यात्रा शुरू नहीं की तो उसे बेटिकट मान लिया जाएगा। रेलवे का नया नियम 1 मार्च 2016 से लागू होगा।
रेलवे ने अनारक्षित टिकट पर दिनभर यात्रा करने की चालबाजी को रोकने का यह हल ढूंढा है। इसके तहत अनारक्षित टिकट गंतव्य के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैध रहेंगे।
रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि यदि अनरिजर्वर्ड टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्री ने अपना यात्रा शुरू नहीं की तो उसे बिना टिकट मान लिया जाएगा। रेलवे का नया नियम 1 मार्च 2016 से लागू होगा।
सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड के पास शिकायतें आ रहीं थीं कि यात्री एक बार अनारक्षित टिकट ले लेते हैं और दिन भर कम दूरी की यात्रा कई बार कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने इस चालबाजी को रोकने के लिए यह रास्ता तलाशा है।
रेलवे बोर्ड के निदेशक पैसेंजर मार्केटिंग विक्रम सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अनारक्षित टिकट गंतव्य के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैध रहेंगे। इन टिकटों को समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा।
Latest India News