नई दिल्ली: दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में उप राज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुख बताने का फैसला किसी की जीत-हार का विषय नहीं है। जंग ने यहां न्यायालय के फैसले पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह फैसला बस न्यायालय द्वारा संविधान की पुष्टि है और किसी की जीत के बारे में नहीं है।"
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ जंग के काम करने के आरोप को नकारते हुए उन्होंने कहा, "हम सरकार की मदद करना चाहते हैं।" उन्होंने कहा, "न्यायालय हम नहीं वो (दिल्ली सरकार) गए थे।"
आप सरकार को जोरदार झटका देते हुए न्यायालय ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकती।
उप राज्यपाल तथा दिल्ली सरकार के बीच दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति तथा अन्य मुद्दों पर तकरार के बाद दायर नौ विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय का यह फैसला सामने आया है।
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