नई दिल्ली: व्हाट्सएप के अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने के हालिया फैसले को आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अदालत ने इस संबंध में सरकार का जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने व्हाट्सएप के दो उपभोक्ताओं की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि व्हाट्सएप, फेसबुक इंक और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की नई निजी नीति अपने उपभोक्ताओं के अधिकारों से समझौता करती है।
याचिकाकर्ताओं करमान्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी की चिंताओं पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गौर करने की इच्छा जताई और संबंधित प्राधिकारों से 14 सितंबर तक अपने जवाब दायर करने को कहा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं संदीप सेठी और प्रतिभा एम सिंह ने अदालत से कहा कि यह नीति का बहुत गंभीर उल्लंघन है।
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