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हिमाचल के कांगड़ा में 2 रशियन समेत 3 गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ने 2 रूसी नागरिकों सहित 3 लोगों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। कुल 180.30 ग्राम चरस बरामद हुई। सभी पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।

Kangra drug bust, Russians arrested in Himachal- India TV Hindi
Image Source : PEXELS REPRESENTATIONAL IMAGE कांगड़ा में NDPS एक्ट के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वतंत्रता दिवस के दिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए रूसी नागरिकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 102 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं, एक अन्य मामले में बैजनाथ पुलिस स्टेशन की गश्ती टीम ने एक शख्स के पास से 78.30 ग्राम चरस बरामद की है।

पुलिस ने रशियन को कैसे गिरफ्त में लिया?

कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अशोक रतन ने बताया कि पंचरुखी पुलिस स्टेशन की एक टीम को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर, पुलिस ने एक वाहन की तलाशी ली और उसमें सवार एक महिला समेत 2 रूसी नागरिकों के पास से 102 ग्राम चरस बरामद की। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही, उनका वाहन भी जब्त कर लिया गया।

पडोल रोड से गिरफ्तार हुआ एक शख्स

एक अन्य घटना में बैजनाथ पुलिस स्टेशन की गश्ती टीम ने पडोल रोड, बैजनाथ के रहने वाले विशाल कुमार को गिरफ्तार किया। विशाल के पास से 78.30 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी अशोक रतन ने कहा, 'हम ड्रग तस्करों और अवैध शराब सप्लायर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे। जनता से अपील है कि ऐसी गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।'

क्या है NDPS एक्ट?

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 भारत में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया एक कड़ा कानून है। यह एक्ट नशीले पदार्थों जैसे चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन और अन्य साइकोट्रॉपिक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री को नियंत्रित करता है। इसका मकसद देश में ड्रग्स की तस्करी और नशे की लत को रोकना है। NDPS एक्ट के तहत सजा की मात्रा बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है।

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