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आसाराम को मिली अंतरिम जमानत, हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह महीने की अंतरिम बेल दे दी। आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत का हवाला देते हुए रेगुलर बेल अर्ज़ी दी थी।

आसाराम - India TV Hindi
Image Source : PTI आसाराम की फाइल फोटो

जोधपुरः रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर 6 माह की अंतरिम जमानत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दी। 

रेगुलर जमानत के लिए दी थी अर्जी

फिलहाल आसाराम का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर रेगुलर जमानत के लिए आवेदन किया गया था। वह यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

इससे पहले जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रेप केस में मार्च के आखिर तक मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को अंतरिम ज़मानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तब कहा था कि आसाराम को उम्र से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम हैं और उन्हें दो बार हार्ट अटैक आ चुके हैं।

2013 में आसाराम को किया गया था गिरफ्तार

आसाराम अगस्त 2013 से एक स्कूल की लड़की से रेप के मामले में जेल में है। 16 साल की लड़की की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके दो महीने बाद आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत में उनके आश्रम में दो बहनों से रेप के आरोप में केस दर्ज किया गया। 

 रिपोर्ट- चंद्रशेखर व्यास, जोधपुर

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