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Hindi News भारत राष्ट्रीय अतीक और अशरफ मर्डर केस: तीनों हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बरसाईं थी ताबड़तोड़ गोलियां

अतीक और अशरफ मर्डर केस: तीनों हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बरसाईं थी ताबड़तोड़ गोलियां

प्रयागराज कोर्ट में तीनों हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार के रात इन तीनों हमलावरों ने अतीक अहमद को प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी।

atique ahmed and ashraf ahmed murder case 14 days judicial custody to all three attackers who fired - India TV Hindi Image Source : AGENCY अतीक और अशरफ मर्डर केस

बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों अरुण मौर्या, सनी पुराने और लवलेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कड़ी में आज प्रयागराज कोर्ट में तीनों हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि शनिवार के रात इन तीनों हमलावरों ने अतीक अहमद को प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। इस हमले में अतीक अहमद और अशरफ दोनों की ही घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इन हमलावरों के पास से विदेशी और महंगे हथियार मिले हैं। 

अतीक और अशरफ की हत्या

गौरतलब है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या शनिवार की रात तीन बदमाशों ने कर दी। इस दौरान पत्रकार के वेष में पहुंचे इन हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में दोनों भाईयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान हमलावरों ने खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस को इनके पास से विदेशी हथियार मिला है। बता दें कि अतीक अहमद के पोस्टमॉर्टम में पता चला कि अतीक अहमद को 8 गोलियां मारी गई थीं। हालांकि इन हमलावरों द्वारा किए गए हमले के पीछे की अहम वजह का अबतक पता नहीं चल सका है। 

बता दें कि उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अतीक के बेटे और शूटर गुलाम को पुलिस ने झांसी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं अबतक गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता का अबतक कुछ पता नहीं चल सका है। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं इस हत्या को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा राज्य सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। 

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