A
Hindi News भारत राष्ट्रीय बिहार सरकार ने शाम को दिए आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आदेश, कुछ देर बाद उन्हीं के बेटे की सगाई में शामिल हुए नीतीश-तेजस्वी

बिहार सरकार ने शाम को दिए आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आदेश, कुछ देर बाद उन्हीं के बेटे की सगाई में शामिल हुए नीतीश-तेजस्वी

आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी।

Bihar News- India TV Hindi Image Source : ANI आनंद मोहन के बेटे की शादी में शामिल हुए नीतीश-तेजस्वी

पटना: बिहार सरकार ने सोमवार की शाम को जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्यारे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। हालांकि इस समय आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। आज RJD विधायक चेतन आनंद की सगाई थी और इस कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे।

 हत्या के आरोप पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं आनंद मोहन सिंह 

बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को जेल मैनुअल के परिहार नियमों में बदलाव को कैबिनेट की स्वीकृति दी थी। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1074 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी।

DM की हत्या के मामले में हुई थी सजा

बता दें कि 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या हुई थी। हत्या के इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। आनंद मोहन को साल 2007 में इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। 2008 में पटना हाई कोर्ट की ओर से ही इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। आनंद मोहन पिछले 4 महीने में 3 बार पेरोल पर बाहर आए हैं। वह अभी भी अपने बेटे और RJD के विधायक चेतन आनंद की सगाई के लिए परोल पर बाहर हैं।

Latest India News