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Hindi News भारत राष्ट्रीय बढ़ेगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

बढ़ेगी लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।

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Highlights

  • सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी
  • कैबिनेट ने बुधावार को लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है
  • मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने देश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधावार को लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है।

इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।

मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस मुद्दे पर पिछले साल गठित किए गए टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में शादी की न्यूनतम उम्र सीमा 18 से बढ़ाकर 21 साल किए जाने की सिफारिश की थी।

पूर्व सांसद जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में मां बनने की उम्र सीमा और महिलाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी सिफारिश दी थी।

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