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Hindi News भारत राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट को किया बैन, आईटी नियमों के उल्लंघन के हैं आरोप

केंद्र सरकार ने 67 पोर्न वेबसाइट को किया बैन, आईटी नियमों के उल्लंघन के हैं आरोप

केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

Central government orders to ban 67 adult websites- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Central government orders to ban 67 adult websites

Highlights

  • आईटी नियमों के उल्लंघन में 67 पोर्न वेबसाइट पर बैन
  • 2021 में जारी किए गए थे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम
  • 3 साल पहले भी बंद कराई गई थीं 827 पोर्न वेबसाइट

केंद्र सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। 

तत्काल ब्लॉक करने का दिया गया आदेश 
डीओटी द्वारा 24 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।” 

क्या कहता है नया आईटी नियम
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो ‘किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है।’ नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसे कंटेंट को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या आर्टिफीशियल तरीके से मोडिफाइड है। 

3 साल पहले बंद कराई थीं 827 पोर्न वेबसाइट
गौरतलब है कि साल 2018 में भी सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा था। जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई थी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिये कहा था। 

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