A
Hindi News भारत राष्ट्रीय मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस ने साधा निशाना, राहुल के बचाव में कही ये बात

मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर कांग्रेस ने साधा निशाना, राहुल के बचाव में कही ये बात

राहुल गांधी के मानहानि मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पार्टी और राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि 'कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति बिल्कुल साफ रही है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो डराने की, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरेंगे।'

Abhishek manu Singhvi- India TV Hindi Image Source : FILE Abhishek manu Singhvi

Delhi : मोदी सरनेम पर मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ राहुल को अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है। राहुल गांधी के मानहानि मामले में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी का बचाव किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पार्टी और राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि 'कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति बिल्कुल साफ रही है कि चाहे जितनी कोशिश कर लो डराने की, लेकिन राहुल गांधी नहीं डरेंगे।'

कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि 'मानहानि के विषय में मूल सिद्धान्त है कि आपको एक स्पष्ट विषय में मानहानि करनी पड़ती है।
एक ऐसा विषय जिसके बारे में स्पष्ट नहीं हो, उसके बारे मानहानि नहीं की जा सकती, लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा हुआ है।

सिंघवी ने कहा कि 'जिन लोगों के बारे में बयान में कहा गया, उन्होंने कोई मानहानि का केस दर्ज नहीं किया।' उन्होंने कहा कि ' ये मामला पहले एक जज के सामने था, तब केस करने वाले व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जाकर इस पर स्टे ले लिया, जब पुराने जज हटे तब उस व्यक्ति ने अपना स्टे वापस ले लिया और दूसरे जज ने मामला सुना।' सिंघवी ने कहा कि 'हम इसको भी देखेंगे...आखिर पुराने और नए जज का मामला क्यों बना?'

'फैसला गलत, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे', बोले सिंघवी

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि 'जब कोई दोषी ठहराया जाता है उसके बाद अदालत सज़ा देने में समय लगाती है, लेकिन इस केस में 15 मिनट में ही सजा सुना दी गई और इस केस में सबसे अधिक सज़ा 2 साल का ऐलान किया गया। हम इन सब बातों को लेकर ऊपरी अदालत में जाएंगे ये गलत फैसला आया है।

Latest India News