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अब सालभर पूजा कर सकेंगे हिंदू, धार भोजशाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर ASI का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब हिंदू साल भर वहां पूजा कर सकेंगे।

भोजशाला मामले में एएसआई का बड़ा फैसला- India TV Hindi
Image Source : PTI भोजशाला मामले में एएसआई का बड़ा फैसला

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एएसआई ने मध्य प्रदेश के भोजशाला परिसर में हिंदुओं के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला परिसर को सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने के एक दिन बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने शनिवार को हिंदू समुदाय को पूजा स्थल पर निर्बाध प्रवेश की अनुमति देते हुए आदेश जारी किए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एएसआई के 7 अप्रैल, 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को धार जिले के परिसर में शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। एएसआई अधिकारी ने कहा कि भोजशाला संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र होने के साथ-साथ देवी वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित मंदिर भी है, इसलिए हिंदू समुदाय को "देवी सरस्वती के अध्ययन और पूजा की प्राचीन प्रथा के संबंध में" निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। 

मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के फैसले का किया विरोध

भोजशाला-कमल मौलाना मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर कमल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने कहा, "उन्हें पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश को पलट देगा; इसीलिए वे पहले ही वहां पहुंच गए हैं। हालांकि, उनके वहां जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह आदेश स्पष्ट रूप से एकतरफा है और संविधान के विरुद्ध है... इस स्थल को मंदिर घोषित करते हुए न्यायालय ने कहा कि आगे की सभी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा संभाली जानी चाहिए; हालांकि, उस आदेश में कहीं भी, दूर-दूर तक भी, यह नहीं लिखा है कि एएसआई या हिंदू पक्ष को इस स्थल पर दैनिक पूजा करने की अनुमति है। एएसआई स्थापित नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहा है... कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि नमाज अदा करना बंद कर दिया जाए..."

(इनपुट-पीटीआई)

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