भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खराब खाना परोसने पर कुल 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे ने अपनी ही कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) पर शिकंजा कसते हुए 10 लाख का जुर्माना ठोका है। साथ ही संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है।
सर्विस प्रोवाइडर का कॉट्रेक्ट खत्म करने का आदेश
जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 21896 (पटना – टाटानगर वंदे भारत एक्स) में पाई गई अनियमितता के संबंध में यात्री द्वारा भोजन की गुणवत्ता पर की गई शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। कार्रवाई करते हुए IRCTC पर 10 लाख का दंड लगाया गया है। संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर 50 लाख का जुर्माना एवं कॉट्रेक्ट खत्म के आदेश दिए हैं। इस तरह कुल 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
रेलवे ने दिए सख्त निर्देश
जांच के दौरान शिकायतें सही पाई गईं। इसके बाद इंडियन रेलवे ने कड़ा रुख अपनाते हुए IRCTC पर आर्थिक दंड लगाया। साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
IRCTC 15 लाख से अधिक यात्रियों को रोज परोसता है खाना
बता दें कि भारतीय रेलवे, IRCTC के माध्यम से अपने विशाल नेटवर्क में प्रतिदिन 15 लाख से अधिक यात्रियों को भोजन परोसता है। आईआरसीटीसी ट्रेन में खाना (वेज/नॉन-वेज) की व्यवस्था करती है। साथ ही स्टेशनों पर फूड प्लाजा और रेलवे रिटायरिंग रूम में खाने की सुविधा भी प्रोवाइड करती है।
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