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Hindi News भारत राष्ट्रीय अब कुत्ते के काटने से मौत पर मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा, कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला

अब कुत्ते के काटने से मौत पर मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा, कर्नाटक सरकार ने लिया बड़ा फैसला

कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के हमलों में मौत पर 5 लाख रुपये और गंभीर चोटों पर 5 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल व सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और आश्रय गृह भेजने के कड़े आदेश दिए हैं।

Karnataka dog attack compensation, stray dog policy India, dog bite deaths Karnataka- India TV Hindi Image Source : PTI REPRESENTATIONAL कर्नाटक सरकार कुत्तों के काटे जाने से घायल होने वाले लोगों को 5 हजार रुपये का मुआवजा देगी।

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों और ऐसी घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब अगर किसी की कुत्ते के काटने से मौत हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य सरकार 5 लाख रुपये की सहायता राशि देगी। सरकार ने कहा है कि घायल होने की स्थिति में भी मदद प्रदान की जाएगी। अगर कुत्ते ने त्वचा में छेद कर दिया हो, गहरी चोट लगी हो, फटने वाली चोट हो या एक साथ कई जगह काट लिया हो तो पीड़ित को कुल 5 हजार रुपये मिलेंगे। इसमें से 3500 रुपये सीधे पीड़ित को दिए जाएंगे और 1500 रुपये इलाज के लिए सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को जाएंगे।

तमिलनाडु से भी आए डराने वाले आंकड़े

इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु में कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने एक अखबार के हवाले से बताया कि इस साल अभी तक तमिलनाडु में कुत्तों द्वारा लोगों को काटने के करीब 5.25 लाख मामले सामने आए हैं और रेबीज से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'कुत्तों से प्यार करने वालों की भावनाएं जायज हैं, लेकिन ये डराने वाले आंकड़े भी देखने चाहिए। कुत्ता प्रेमी होने का मतलब यह नहीं कि हम आवारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी करने और टीका लगाने का समर्थन न करें।'

चिदंबरम ने आगे कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि टीका लगाए गए कुत्तों को कुछ सार्वजनिक जगहों को छोड़कर उनके पुराने इलाके में छोड़ा जाए। कुत्तों को मारने की कोई कोशिश नहीं हो रही। कुत्ता प्रेमियों को कोर्ट के आदेश को लागू करने में मदद करनी चाहिए। ये कदम खास तौर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सड़क पर सुरक्षा के लिए हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि हर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगहों से सभी आवारा कुत्तों को तुरंत हटाया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन जगहों से पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि कुत्तों को पकड़कर नामित कुत्ता आश्रय गृह में भेजें। कोर्ट ने कहा था कि सभी जगहों पर मजबूत घेरेबंदी की जाए ताकि कुत्ते दोबारा न घुस सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के मुख्य सचिव इस आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे, नहीं तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। (ANI)

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