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लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर सख्त प्रतिबंध, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जारी किए कड़े निर्देश

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल और गंदगी फैलाने को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

Ladakh single use plastic ban- India TV Hindi
Image Source : PTI (फाइल फोटो) लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा बैन।

लद्दाख में सिंगल यूज प्लास्टिक और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर सख्त प्रतिबंध लागू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा। लद्दाख में अब सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना महंगा पड़ेगा।

नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर सख्त प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। नए नियमों के तहत, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों पर 10 हजार रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा।

कूड़ा फेंकने पर लगाई जाएगी 5 हजार का पेनाल्टी

सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, लेह एयरपोर्ट और लद्दाख के प्रवेश मार्गों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की जांच भी की जाएगी। यह कदम लद्दाख के नाजुक हिमालयी पर्यावरण को बचाने और पर्यटन स्थलों की प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। बढ़ते पर्यटन के कारण प्लास्टिक कचरे और खुले में गंदगी फैलाने से क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है।

प्रतिबंध के तहत इन वस्तुओं पर रोक रहेगी-

  • प्लास्टिक कटलरी (चम्मच, कांटे आदि)
  • प्लास्टिक कप, प्लेट और स्ट्रॉ
  • प्लास्टिक ट्रे
  • पैकिंग/रैपिंग फिल्म
  • थर्मोकोल सजावटी सामग्री
  • प्लास्टिक झंडे
  • प्लास्टिक स्टिरर
  • निर्धारित मोटाई से कम प्लास्टिक बैनर

दोषियों को पकड़ने के लिए CCTV की भी होगी जांच

उपराज्यपाल ने पहली बार जिला और फील्ड स्तर के अधिकारियों को भी कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। अब अधिकारी जांच, उल्लंघन की पहचान, चालान जारी करने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई कर सकेंगे। अधिकारी निरीक्षण के दौरान- अचानक जांच, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए अधिकृत अधिकारी शामिल हैं-

  • एसडीएम
  • तहसीलदार
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट
  • लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी
  • पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक
  • जिला पंचायत अधिकारी
  • बीडीओ
  • नगर समितियों के कार्यकारी अधिकारी
  • वन विभाग के अधिकारी
  • पर्यावरण संरक्षण बल के सदस्य

लद्दाख में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर रोक का उद्देश्य लद्दाख में जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि यहां के खूबसूरत प्राकृतिक नजारे स्वच्छ और सुरक्षित बने रहें। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की कि वे लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान न पहुंचाएं और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।

लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता सबसे बड़ी धरोहर

उन्होंने कहा, “लद्दाख का स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सुंदरता हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। विकास के साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी भी जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई केवल नियम नहीं, बल्कि लद्दाख की पारिस्थितिकी विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता है।”

लंबे समय तक नष्ट नहीं होती है प्लास्टिक

लद्दाख अपने ऊंचे पहाड़ों, ग्लेशियरों, वेटलैंड्स और अनोखी जैव विविधता के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। लेकिन यहां का नाजुक पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण से काफी प्रभावित हो सकता है। प्लास्टिक लंबे समय तक नष्ट नहीं होता और मिट्टी, पानी व प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक कचरे के जलने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जो इंसानों, पशुओं और वन्यजीवों के लिए भी खतरा पैदा करती हैं।

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