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Odisha News: ओडिशा पुलिस ने 10 दिनों में 2231 लापता लोगों का उनके परिवार से मिलवाया, इनमें 1536 महिलाएं हैं

Odisha News: पुलिस ने ओडिशा क्राइम ब्रांच की क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन विंग के साथ मिलकर लापता लोगों का पता लगाने के लिए 1 से 10 सितंबर तक अभियान चलाया।

Odisha News- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE Odisha News

Highlights

  • व्यक्तियों में से 1,536 महिलाएं और 390 पुरुष हैं
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान चलाया
  • 338 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए जब्त किए गए

Odisha News: ओडिशा पुलिस के 10 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान 2,231 लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने ओडिशा क्राइम ब्रांच की क्राइम अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन विंग के साथ मिलकर लापता लोगों का पता लगाने के लिए 1 से 10 सितंबर तक अभियान चलाया।

272 लड़कियों सहित 305 नाबालिगों का पता लगाया गया 

खोजे गए कुल व्यक्तियों में से 1,536 महिलाएं और 390 पुरुष हैं। पुलिस ने अभियान के दौरान 272 लड़कियों सहित 305 नाबालिगों का पता लगाया, राज्य की अपराध शाखा ने एक ट्वीट में जानकारी दी। उधर, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने पुलिस के साथ मिलकर 7 से 9 सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ अभियान चलाया है।

99 लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया

एक अधिकारी ने बताया कि तीन दिवसीय अभियान के दौरान कुल 599 लोगों को शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया, जिनमें से 222 नशे में धुत चालकों को सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के निर्देशों के अनुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी तरह, 338 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए कुल 455 अभियोजन रिपोर्ट (पीआर) अदालतों को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 1,568 अन्य मामलों का पता चला है, जिनके खिलाफ 1,532 ई-चालान जारी किए गए हैं।

021 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 246 सड़क दुर्घटनाएं 

सख्त कानूनों और विनियमों के बावजूद नशे में गाड़ी चलाना भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। ओडिशा में 2021 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण 246 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 79 लोगों की जान चली गई और 151 अन्य घायल हो गए।

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में पहली बार अपराध करने वालों को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा और दूसरे अपराध में दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है या 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

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