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पहलगाम आतंकी हमले के बाद क्या सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान? जानें उनके वकील ने क्या कहा?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद SAARC के जरिए पाकिस्तानियों को दी जाने वाली वीजा को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना होगा। चलिए बताते हैं कि उनके वकील ने क्या कहा है।

Pahalgam terror attack Will Seema Haider return to Pakistan know what her lawyer said- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO क्या सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा SAARC के जरिए पाकिस्तानियों के दी जाने वाली वीजा को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर ही देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ऐसे में सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। पहली बार सीमा तब चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने अपने भारतीय प्रेमी (सचिन मीना) से शादी करने के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया था। अब, उन्हें फिर से जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र ने जवाबी कार्रवाई में उस देश (पाकिस्तान) के सभी नागरिकों को महीने के अंत से पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि सीमा, जो पहले से ही शादीशुदा है और उसके घर पर चार बच्चे हैं, 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी। इस बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत सरकार के आदेश के बाद सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना होगा? इसका जवाब सीमा हैदर के वकील एके सिंह ने दिया है। 

सीमा हैदर अब 'पाकिस्तानी नागरिक' नहीं हैं: एके. सिंह

सीमा हैदर के वकील एके सिंह ने इस मामले पर कहा, "सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं हैं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से विवाह किया और हाल ही में उनकी बेटी भारती मीना को जन्म दिया। उनकी नागरिकता अब उनके भारतीय पति से जुड़ी हुई है, इसलिए केंद्र का निर्देश उन पर लागू नहीं होना चाहिए," मीडिया से बात करते हुए वकील एके सिंह ने तर्क दिया कि केंद्र का आदेश केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास वर्तमान में पाकिस्तानी नागरिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका मामला अलग है, क्योंकि यह पहले से ही आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा जांच के अधीन है।

भारतीय हैं सीमा हैदर: ए.के. सिंह

वकील एके सिंह ने कहा, "सीमा भारत में हैं और वह भारतीय हैं। शादी के बाद एक महिला की राष्ट्रीयता उसके पति की राष्ट्रीयता से तय होती है," उन्होंने कहा, "मैंने उनकी ओर से भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक याचिका भी दायर की है। वह जमानत पर बाहर हैं और जेवर कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पूरी तरह से पालन कर रही हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में अपने ससुराल वालों के घर से बाहर न निकलना भी शामिल है।"
 
अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे का हवाला देते हुए सिंह ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अभिभावक अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक मां ही बच्चे की सबसे अच्छी अभिभावक होती है। क्या आप भारत में जन्मी बेटी को पाकिस्तान भेजना चाहेंगे?" उन्होंने कहा कि सीमा की शादी और मातृत्व एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सीमा के वकील ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में सीमा मीना को बच्चे की मां और सचिन मीना को बच्चे का पिता बताया गया है। यह भारतीय समाज में उनके एकीकरण को पुष्ट करता है। गार्जियनशिप एक्ट के अनुसार बच्चे को मां के साथ रहना चाहिए।

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