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Hindi News भारत राष्ट्रीय Punjab News: पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का हुआ खात्मा, 'वन MLA वन पेंशन' लागू

Punjab News: पंजाब में दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का हुआ खात्मा, 'वन MLA वन पेंशन' लागू

Punjab News: पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के पश्चात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

One MLA One Pension- India TV Hindi Image Source : PTI One MLA One Pension

Highlights

  • एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत
  • पंजाब में एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू
  • राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी

Punjab News: पंजाब में एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है।

क्या है एक विधायक-एक पेंशन

इस कानून के मुताबिक, एक विधायक को सिर्फ उसके एक कार्यकाल के हिसाब से ही पेंशन दी जाएगी। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेता ने कितनी बार विधायक का इलेक्शन लड़ा है। अब सिर्फ एक कार्यकाल की पेंशन का आधार बनेगा। इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी असर पड़ेगा। 

पहले कानून क्या था?

पहलने नियम ये था कि अगर किसी विधायक ने पांच बार चुनाव जीता है तो उस व्यक्ति को पांच बार के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उदाहरण से समझिए..जैसेकि अगर एक बार विधायक बनने पर किसी नेता को 50 हजार रुपए पेंशन मिलती है तो 5 बार जीतने वाले विधायक को करीब ढाई लाख रुपये पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब नए कानून से पुरानी व्यवस्था बंद हो जाएगी। 

विधायकों को कितनी मिलती थी पेंशन

मई में एक विधायक द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक, विधायकों को करीब 75 हजार रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। जब मान सरकार आई तो उसने कहा कि अगर हम नए सिस्टम को लागू करेंगे तो 80 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी 325 के आस-पास पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। पहले के सिस्टम के आधार पर कई ऐसे विधायक भी थे, जिन्हें महीने के 5 से 5.5 लाख रुपए बतौर पेंशन मिल रहे थे।

 

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