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Hindi News भारत राष्ट्रीय संदेशखालि केस में बुरी तरह फंसा शेख शाहजहां, जांच एजेंसी ने अपार्टमेंट, जमीन कुर्क की

संदेशखालि केस में बुरी तरह फंसा शेख शाहजहां, जांच एजेंसी ने अपार्टमेंट, जमीन कुर्क की

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शेख शाहजहां पर बडी़ कार्रवाई की है।

sheikh shahjahan- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO शेख शाहजहां की बढ़ीं मुश्किलें

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बैंक एकाउंट, एक अपार्टमेंट और संदेशखली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि सहित ₹ 12.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उन्होंने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने इस कद्दावर नेता को पार्टी से निलंबित कर दिया था।

पुलिस ने शेख शाहजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा है। सीबीआई की टीम शेख को हिरासत में लेने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ कोलकाता में सीआईडी के दफ्तर पहुंची थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पांच जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था और कोर्ट ने यह भी कहा था कि शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को शाम 4.30 बजे तक दे दी जाए।

 सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब कोर्ट में मामले की सुनवाई बुधवार को हो सकती है। इसी बीच ईडी ने शाहजहां शेख का अपार्टमेंट, जमीन सहित 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है। ऐसे में लग रहा है कि शेख शाहजहां की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इसे लेकर ममता सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं।

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