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Hindi News भारत राष्ट्रीय Service Charge: अगर होटल-रेस्तरां ने सर्विस चार्ज नियमों का किया उल्लंघन, डीएम लेंगे सख्त एक्शन

Service Charge: अगर होटल-रेस्तरां ने सर्विस चार्ज नियमों का किया उल्लंघन, डीएम लेंगे सख्त एक्शन

Service Charge: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को अलग से पत्र लिखेगा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनकी भूमिका के बारे में बताएगा।

Hotel and Restaurants can not levy service charges from costumers- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE Hotel and Restaurants can not levy service charges from costumers

Highlights

  • होटल-रेस्तरांओं से सेवा शुल्क वसूलने से आ रहीं शिकायतें
  • CCPA ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र
  • डीएम से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा

Service Charge: होटल और रेस्तरांओं (Hotel and Restaurants) द्वारा सर्विस टैक्स (Service Charge) वसूलने से जुड़ी शिकायतों के बीच केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इस बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। CCPA ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि सेवा शुल्क (Service Charge) पर नए दिशानिर्देशों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया जाना चाहिए। 

उपभोक्ता आयोग भी कर सकता है कार्रवाई 

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) इस बारे में सभी जिला अधिकारियों को अलग से पत्र लिखेगा और उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उनकी भूमिका के बारे में बताएगा। एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा कि उपभोक्ता आयोग भी नए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ये दिशानिर्देश प्रवर्तन के लिए हैं और कोई ‘अनुरोध पत्र’ नहीं है। 

खाने के बिल में सर्विस टैक्स लगाने पर लगी रोक

गौरतलब है कि CCPA ने चार जुलाई को नए दिशानिर्देश जारी कर होटलों और रेस्तरांओं पर खाने के बिल में सेवा शुल्क (Service Tax) जोड़ने की रोक लगा दी थी। सीसीपीए ने कहा था कि होटल और रेस्तरां खाने के बिल में खुद से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकते। सेवा शुल्क देना स्वैच्छिक होगा और ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा सीपीपीए ने कहा था कि ग्राहक इस तरह के किसी भी उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि सीसीपीए ने सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि वे नए दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करें और जिला अधिकारियों को इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दें।

होटल और रेस्तरां की कैसे करें शिकायत

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, CCPA ने अपने आदेश में कहा है कि होटल, रेस्तरां उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आदेश में कहा गया कि यह कस्टमर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं। आपत्ति होने पर उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर होटल या रेस्टोरेंट से सेवा शुल्क वसूलने के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

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