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Hindi News भारत राष्ट्रीय शरजील इमाम के देशद्रोह मामले में आज की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने 25 सितंबर तक फैसला रखा सुरक्षित

शरजील इमाम के देशद्रोह मामले में आज की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने 25 सितंबर तक फैसला रखा सुरक्षित

शरजील इमाम देशद्रोह मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के वकील ने कहा कि शरजील ने अपनी कुल सजा की आधी अवधी को पूरा कर लिया है, ऐसे में वह जमानत पाने का वैधानिक हकदार है।

Sharjeel Imam sedition case Hearing today in court reserved decision till 25th September - India TV Hindi Image Source : PTI शरजील इमाम देशद्रोह मामले में आज हुई सुनवाई

शरजील इमाम पर देशद्रोह मामले की सुनवाई आज दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में चली। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अपने फैसले को 25 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। आज सुनवाई के दौरान शरजील इमाम के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी अपनी अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका है, इसलिए वह वैधानिक जमानत का हकदार है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कहा कि शरजील केवल एक अपराध में आरोपी नहीं है, बल्कि कई अन्य अपराधों में वह आरोपी है।

शरजील इमाम ने दिया था विवादित बयान

दरअसल, शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित भाषण दिया था। शरजील ने अपने इस भाषण में चिकन नेक को काटने की बात कही थी। बता दें कि चिकन नेक भारत का वो हिस्सा है जो पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने का काम करता है। शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दाखिल करते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट ये समझने में असफल रही है कि शीर्ष अदालत के निर्देश के आगे उसपर लगे राजद्रोह का आरोप नहीं टिकता है। इसलिए शरजील ने कोर्ट से जमानत देने की मांग की थी। 

दिल्ली दंगों में शरजील इमाम का आया नाम

बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में शरजील इमाम और उमर खालिद समेत अन्य कई लोगों पर यूपीए और अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उस दौरान हुए दंगों में करीब 50 से अधिक लोग मारे गए थे। इस दौरान हुए दंगों में करीब 600-700 लोग घायल हुए थे। बता दें कि शरजील इमाम पर कोर्ट अब 25 सितंबर को फैसला सुनाएगी। 

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