1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में सजा पर लगी रोक हटाई

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में सजा पर लगी रोक हटाई

2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजन को झटका दिया है।

Underworld Don Chhota Rajan Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : PTI अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को झटका।

अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2001 के जया शेट्टी मर्डर केस में बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छोटा राजन की सजा पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छोटा राजन की सजा पर रोक (Suspension of Sentence) रद्द कर दी है। आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा है।

क्या है पूरा केस?

दरअसल, यह मामला 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या से जुड़ा है। पिछले साल मई में, एक विशेष अदालत ने शेट्टी की हत्या के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राजन ने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। 23 अक्टूबर, 2024 को अपने आदेश में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी सजा निलंबित कर दी और जमानत दे दी थी। CBI ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने साफ कहा- “अगर चार केस में सजा हुई है, तो इस केस में सजा क्यों रोकी जाए?” इस पर छोटा राजन के वकील ने कहा- 71 में से 47 केसों में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला।" लेकिन कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। पीठ ने कहा- ‘‘हम इस मामले में जमानत रद्द कर देंगे।’’ इस पर राजन के वकील ने कहा कि यह बिना सबूत का मामला है। इस पर पीठ ने कहा- ‘‘आपका नाम ही काफी है।’’ सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में छोटा राजन की जमानत रद्द कर दी है।

आजीवन कारावास की सजा काट रहा है राजन

जानकारी मुताबिक, छोटा राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया है। PTI की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, राजन पहले से ही अनुभवी क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसलिए उसे दोबारा सरेंडर करने की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें- ED ने MUDA के पूर्व आयुक्त दिनेश कुमार को किया गिरफ्तार, अदालत में हिरासत की मांग करेगी एजेंसी

करोड़ों का कैश, फ्लैट, 6 प्लॉट्स और फार्मलैंड, इंजीनियर के घर ACB की छापेमारी में मिला नोटों के बंडल का जखीरा-VIDEO

 

 

 

Latest India News