A
Hindi News भारत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौटे आजम खान के बेटे अब्दुला, सुआर सीट पर नहीं रुकेगा उपचुनाव

सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौटे आजम खान के बेटे अब्दुला, सुआर सीट पर नहीं रुकेगा उपचुनाव

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा।

Azam Khan, Abdulla Khan, Rampur- India TV Hindi Image Source : FILE आजम खान के बेटे अब्दुला खान

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खानके बेटे अब्दुला खान को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट आज सोमाव 1 मई को सुआर विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब्दुला ने एक मामले में 2 साल की सजा होने के बाद विधानसभा की अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद एक याचिका दाखिल की थी। वहीं इससे पहले अब्दुल्ला की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ख़ारिज कर दी थी। 

जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हुई थी सजा 

बता दें कि अब्दुला आजम खान को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। इस फैसले के खिलाफ वह इअलाहाबाद हाईकोर्ट गए, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद चुनाव आयोग ने सुआर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी। 

Latest India News