केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे भगीरथ को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और उनकी लीगल टीम का कहना है कि उनके बेटे को जमानत मिल जाएगी। वहीं, तेलंगाना पुलिस का कहना है कि पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी भगीरथ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भगीरथ को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ 'लुक-आउट सर्कुलर' जारी किया था।
केंद्रीय मंत्री ने क्या लिखा?
अपने बेटे बंदी भगीरथ के पॉक्सो केस पर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा, "आज मैंने अपने बेटे बंदी भगीरथ को जांच के लिए एक वकील के जरिए पुलिस को सौंप दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। मेरे बेटे ने लगातार कहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और जब उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, तो मैंने पहले ही उसे पुलिस को सौंपने का फैसला कर लिया था। फिर, हमने सारे सबूत लीगल टीम को सौंप दिए और उन्हें देखने के बाद उन्होंने कहा कि केस में बेल मिल जाएगी। इसीलिए सरेंडर में देरी हुई। मैं ज्यूडिशियरी का पूरा सम्मान करता हूं।"
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस के मुताबिक उन्हें नारसिंगी पुलिस एकेडमी की पास से अरेस्ट किया गया। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर रमेश ने कहा, "पेटबशीराबाद पॉक्सो केस के आरोपी बंडी भगीरथ को हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके से पकड़ा गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। यह सरेंडर नहीं था।" तेलंगाना रक्षा सेना की अध्यक्ष के. कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए, ताकि उनके बेटे से जुड़े मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित हो सके।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस मामले में भगीरथ को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके एक दिन बाद बंडी संजय कुमार ने बयान में कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद बेटे से पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा था। केंद्रीय मंत्री ने हालांकि कहा कि भगीरथ बार-बार कह रहा है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और अपने वकीलों के समक्ष इस संबंध में पुख्ता सबूत पेश किये हैं। बंडी संजय के मुताबिक, वकीलों का मानना था कि मामला खारिज कर दिया जाएगा और भगीरथ को जमानत मिल जाएगी, जिसके कारण देरी हुई।
17 वर्षीय लड़की ने लगाए हैं आरोप
पुलिस ने भगीरथ के खिलाफ आठ मई को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। शिकायत 17 वर्षीय लड़की की मां ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भगीरथ के उसकी बेटी के साथ संबंध थे और उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया है।
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