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Hindi News भारत राजनीति जानें, AAP विधायकों को राहत देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने क्या कहा

जानें, AAP विधायकों को राहत देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल ने क्या कहा

आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विधायकों को राहत दे दी है...

It is a victory of truth, says Arvind Kejriwal after HC order | PTI File Photo- India TV Hindi It is a victory of truth, says Arvind Kejriwal after HC order | PTI File Photo

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की निर्वाचन आयोग की सिफारिश को अदालत द्वारा रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘सच की जीत हुई है। दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय प्रदान किया है। यह लोगों के लिए एक बड़ी जीत है, दिल्ली के लोगों को बधाई।’

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विधायकों को राहत दे दी है। कोर्ट ने लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए AAP के 20 विधायकों के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई की जाए। इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था, जिस पर कार्यवाई करते हुए चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति से आग्रह किया था कि वह इन्हें अयोग्य घोषित करे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए 21 जनवरी को आप के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दी थी।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश ‘नैसर्गिक न्याय का पूरा उल्लंघन’ है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया।

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