दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, "एस. एस. यादव की अतिरिक्त आयुक्त और एसीबी प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की गई है। मीणा को एक ऐसे पद कीदेखभाल करने और कामकाज संभालने का निर्देश दिया गया है जो पद है ही नहीं तथा उनकी नियुक्ति का आदेश साफ तौर पर अवैध है।"
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने कहा कि एसीबी पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है तथा दिल्ली में पुलिस विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है,इसलिए एसीबी प्रमुख की नियुक्ति भी केंद्र के अधिकार में आता है।
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