1. Hindi News
  2. भारत
  3. राजनीति
  4. राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा

राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा

अभियोजन के मुताबिक, तीन जुलाई 1995 को छपरा जिले के मसरख से तत्कालीन विधायक अशोक सिंह के घर पर बम और गोलियों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी विधवा चांदनी देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

prabhunath_singh- India TV Hindi
prabhunath_singh

नई दिल्ली: पूर्व सांसद और राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को विधायक अशोक सिंह की हत्‍या मामले में झारखंड की हजारीबाग कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिछले गुरुवार को प्रभुनाथ सिंह को 22 वर्ष पुराने हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया गया था। हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया था। (ये भी पढ़ें: भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील उत्पादक बना, जापान को पछाड़ा)

अभियोजन के मुताबिक, तीन जुलाई 1995 को छपरा जिले के मसरख से तत्कालीन विधायक अशोक सिंह के घर पर बम और गोलियों से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी विधवा चांदनी देवी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

जनता दल विधायक अशोक सिंह 1995 में बिहार में मशरक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। इस चुनावी जीत के 90 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। 1995 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल में थे और बाद में वह जनता दल (युनाइटेड) में शामिल हो गए। मौजूदा समय में वह राजद में हैं।

अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह ने एक समाचार चैनल से कहा, "मेरे भाई ने 1995 में प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद प्रभुनाथ ने खुले तौर पर कहा था कि मेरे भाई के विधायक बनने के 90 दिनों के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी और 90 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई।"

अदालत ने आज इस मामले में सजा का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें: कौन है पाकिस्‍तान में मौत की सजा पाए कुलभूषण जाधव?
ये हैं भारत के रहस्यमयी खजाने जिनकी खोज अभी है बाकी...
यहां पर शादी के बाद दुल्हन से कराया जाता है जिस्मफरोशी का धंधा...

Latest India News