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Hindi News भारत राजनीति Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल में किया गया संशोधन, कानून मंत्री ने दी पूरी जानकारी, आप भी जानें

Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल में किया गया संशोधन, कानून मंत्री ने दी पूरी जानकारी, आप भी जानें

महिला संरक्षण बिल में संशोधन कर दिया गया है। इस बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि 15 साल बाद आरक्षण बढ़ाने पर संसद फैसला करेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।

Arjun Ram Meghwal- India TV Hindi Image Source : ANI अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली: महिला संरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बिल में संशोधन किया गया है और लोकसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इस बिल पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये संविधान संशोधन बिल है। मोदी सरकार ने समाजिक असमानता को दूर करने का काम किया है। हम समाजिक असमानता को दूर करने के लिए कई योजनाएं लाए। ये बिल महिला सशक्तिकरण के लिए अहम है। 

बिल में क्या संसोधन हुआ? कानून मंत्री ने बताया

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आज के बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और अवसर की समानता भी बढ़ेगी। बिल में हम जो संशोधन कर रहे हैं, उसके चार महत्वपूर्ण क्लॉज हैं। 

  1. पहले क्लॉज में संविधान का आर्टिकल 239  है, जिसमें हम 239AA जोड़ रहे हैं। जिससे दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। 
  2. दूसरे क्लॉज में संविधान के 330 आर्टिकल में हम एक सेक्शन 33A जोड़ रहे हैं। जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 फीसदी आरक्षण होगा। ये बहुत बड़ा कदम है। 
  3. तीसरे क्लॉज के मुताबिक, संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, उसके मुताबिक, महिलाओं के लिए राज्य विधानसभा में 33 फीसदी सीटों का प्रावधान कर रहे हैं। 
  4. चौथे क्लॉज में संविधान के आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके मुताबिक, महिलाओं के लिए ये आरक्षण (जो ये सदन चर्चा के लिए आज ले रहा है) 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसे बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी। ये संसद को अधिकार रहेगा।

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