मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बकरीद को लेकर सरकारी फरमान जारी किया गया है। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
चयनित स्थानों पर ही की जाए कुर्बानी
इसमें कहा गया कि प्रतिबंधित जानवरों बलि नहीं होगी। कुरबानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुर्बानी की जाए। बकरीद पर खुले में नमाज न पढ़ी जाए। ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने का आदेश जारी हुआ है।
सड़कों पर नमाज अदा करनें से बचें
सरकार की ओर से जारी आदेश में लिखा गया कि बकरीद की नमाज केवल ईदगाह के अन्दर एवं मस्जिद परिसर में ही पढ़ें। गैर जरूरी तौर पर सड़कों में नमाज अदा करने से बचें।
सरकार की ओर से जारी किए गए ये 7 फरमान
- प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एवं जिला दण्डाधिकारियों द्वारा ईदुल अजहा (कुरबानी) के त्योहार को सफल बनाने की दृष्टि से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही इसे आमजन को भी अलर्ट रखें ताकि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके।
- कुरबानी की जगह को चारों तरफ से दीवार/टीनशेड से बंद रखें। उन जगहों पर आवश्यक दवाईयों का छिड़काओ कराएं।
- इस अवसर पर विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखा जाना अपनी धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी समझें।
- कुरबानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुर्बानी करें, उसे भली भांति ढक कर अपने स्थान तक ले जाएं। कुरबानी के जानवर की अनुपयोगी चीजों को सुरक्षित एवं नगर निगम /पालिका द्वारा रखे कन्टेनर अथवा चयनित जगहों पर ही डालें।
- प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी सूरत में न करें एवं सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करें।
- कुर्बानी का कोई वीडियो/ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल न करें।
- ईद की नमाज केवल ईदगाह के अन्दर एवं मस्जिद परिसर में ही पढ़ें। गैर जरूरी तौर पर सड़कों में नमाज अदा करने से बचें। जरूरत महसूस होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ईद की नमाज अदा करें।
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