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मुश्किलों में शाहरुख, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन, विज्ञापन मामले में FDA का नोटिस, मांगा गया स्पष्टीकरण

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने इलायची के एक विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के 3 एक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके पहले भी इस विज्ञापन को लेकर विवाद होता रहा है।

शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन- India TV Hindi
Image Source : PTI शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन

इलायची के एक विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के 3 बड़े एक्टर मुश्किलों में फंस गए हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने विज्ञापन को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FDA का आरोप है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार हो सकता है। नोटिस में तीनों से विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

FDA के मुताबिक, विज्ञापन में इस्तेमाल किए गए ब्रांड नाम, संवाद और प्रस्तुति से ब्रांड को पान मसाला से जोड़ने का संदेश जाता है। महाराष्ट्र में 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है।

10 लाख रुपये तक का लग सकता है जुर्माना

FDA ने FSS Act की धारा 24 और 53 का हवाला देते हुए कहा कि भ्रामक खाद्य विज्ञापन के मामले में 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। FDA ने अपने नोटिस में Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 24 का हवाला दिया है।

पत्र लिखकर जारी किया गया नोटिस

FDA विभाग ने तीनों एक्टर के खिलाफ जो पत्र लिखकर नोटिस जारी किया  है। उसके मुताबिक कानून में खाद्य पदार्थों से संबंधित ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध है, जो भ्रामक हों या खाद्य सुरक्षा कानून और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करते हों।

ऑनलाइन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला रहा विज्ञापन

नोटिस में कहा गया है कि इलायची से संबंधित एक विज्ञापन ऑनलाइन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है। FDA ने इसी विज्ञापन में इन तीनों एक्टर्स की भागीदारी और प्रचारात्मक समर्थन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हो सकती है कार्रवाई 

विभाग ने अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को नोटिस भेजकर उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

क्या है मामला?

महाराष्ट्र एफडीए ने ब्रांड से जुड़े विज्ञापन को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जांच के दायरे में लिया है। विभाग का फोकस इस बात पर है कि विज्ञापन की सामग्री और उसके प्रचार में शामिल लोगों की भूमिका कानून के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि खाद्य उत्पादों के विज्ञापन को लेकर कानून में भ्रामक प्रचार और अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक है। इसी आधार पर तीनों अभिनेताओं से उनका पक्ष मांगा गया है।

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