मुंबई के पायधुनी इलाके में बिरयानी के बाद तरबूज खाने से एक परिवार के सभी चार लोगों की मौत हो गई। इस घर के मुखिया अब्दुला डोकाड़िया एक केस में अहम गवाह थे। पुलिस की जांच में उस केस की जानकारियां भी सामने आई हैं। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जिस केस में मृतक अब्दुल्ला अहम गवाह थे, उसमें एक पति-पत्नी के बीच का विवाद और वित्तीय लेनदेन शामिल है।
केस के बारे में जानकारी इक्कठा करते हुए पुलिस को पता चला कि जिस महिला ने केस दर्ज कराया था वह और एक अन्य व्यक्ति जिसकी पहचान आफताब के रूप में हुई है। वह दोनों एक दूसरे के दूर के परिचित रिश्तेदार थे। अब्दुल्ला भी आफताब को जानता था।
दोस्त को पहुंचाए थे 25 लाख रुपये
पुराने केस में हमीदा नाम की महिला जो अमेरिका में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी वह और आफताब सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आए हालांकि आफताब की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पहली पत्नी से तलाक के बाद उसने हमीदा से शादी कर ली। आफताब के पिता एक बिल्डर थे हालांकि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए साल 2019 में आफताब ने हमीदा से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी। उस वक्त हमीदा ने उसे 25 लाख रुपए दिए और उन पैसों को लेने के लिए आफताब ने उस वक्त अब्दुल्ला को भेजा था। इसलिए केवल अब्दुल्ला ही इस मामले में मुख्य गवाह था।
2023 में हुई थी शिकायत
साल 2020 में आफताब और हमीदा ने शादी कर ली इसके बाद हमीदा अमेरिका से भारत आ गई उस वक्त हमीदा ने आफताब को लगभग 6.30 लाख से ज्यादा की रकम दी... लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ने लगे। आफताब पर यह भी आरोप है, कि वह अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाकर हमीदा के साथ दुर्व्यवहार करता था। साल 2023 में हमीदा ने इस मामले में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
केस से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही पुलिस
इस मामले में आफताब के खिलाफ BNS के तहत केस दर्ज किया गया था और उस पर धारा 377, 420, 498-A, 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में अनैसर्गिक कृत्य, धोखाधड़ी, विवाहित महिला पर क्रूरता, जानबूझकर अपमान कर झगड़ा भड़काना और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक अब्दुल्ला इस केस में एक अहम गवाह थे। पुलिस इस केस से जुड़े हुए लोगों के भी बयान दर्ज कर रही है, हालांकि अभी तक की जांच में पुलिस को दोनों केस के लिंक होने की कोई जानकारी नहीं मिली है।
यह भी पढ़ें-
बिरयानी के बाद तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत मामला, FDA की प्राथमिक जांच में खाने में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिला
पुणे में 4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने की सख्त टिप्पणी, जानें क्या कहा