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गैरमराठी रिक्शा चालकों को थोड़ी सी मोहलत, महाराष्ट्र सरकार ने मराठी सीखने की डेडलाइन 15 अगस्त तक बढ़ाई

राज्य सरकार के मंत्री ने कहा कि 1 मई से एक अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें सभी ऑटो रिक्शा के पेपर किए जाएंगे। जरा सी अनियमितता पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
Image Source : PTI सांकेतिक तस्वीर

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने राज्य में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्यता के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1 मई से परिवहन विभाग अपना अभियान जारी रखेगा और रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन लगातार किया जाएगा। इस दौरान जिनके दस्तावेज या लाइसेंस में किसी तरह की अनियमितता पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

1 मई से 15 अगस्त तक का समय

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मराठी भाषा को लेकर फिलहाल राहत दी गई है। चालकों को मराठी सिखाने के लिए 1 मई से 15 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस अवधि में आरटीओ और अन्य संस्थाओं के माध्यम से उन्हें मराठी सिखाई जाएगी।

जरा सी गड़बड़ी पर तुंरत होगी कार्रवाई

सरकार ने 15 अगस्त तक की मोहलत दी है। इसके बाद आगे समय बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, 1 मई से वेरिफिकेशन अभियान जारी रहेगा और मराठी के अलावा अन्य किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी

जानिए इस मामले पर क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की भाषा संबंधी आवश्यकताएं हैं। राउत ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में बंगाली अनिवार्य है, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाब तो जब हम महाराष्ट्र के लिए भी यही चाहते हैं, तो इसमें क्या समस्या है?'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'वोट बैंक के लिए मराठी का अपमान करना। यह काम नहीं करेगा। यह उनके अपने भले के लिए है। स्थानीय लोगों की भाषा जानने से ड्राइवरों को ही फायदा होगा।'