A
Hindi News पैसा ऑटो गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने दूर की कन्फ्यूजन, जानिए क्या है कलर स्कीम

गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने दूर की कन्फ्यूजन, जानिए क्या है कलर स्कीम

अलग अलग कैटेगरी में नंबर और बैकग्राउंड के रंग अलग अलग होंगे

<p class="MsoNormal" style="background: white;"><span...- India TV Paisa Image Source : PTI FILE PHOTO colour scheme for vehicle number plate

नई दिल्ली। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज गाड़ियों पर लगने वाली नंबर प्लेट की कलर स्कीम को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। नंबर प्लेट पर नंबर और बैंकग्राउंड के रंग औऱ गाड़ियों की कैटेगरी को लेकर नियम पर उठे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

जारी हुए ऑर्डर के मुताबिक बैटरी चलित वाहन यानि इलेक्ट्रिक वाहन में नंबर पीले रंग में होंगे वहीं बैकग्राउंड हरे रंग में होगा। इसके साथ ही अस्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों में नंबर लाल रंग में होगा वहीं बैकग्राउंड पीले रंग में होगा। वहीं डीलर के वाहनों में नंबर सफेद में होंगे वहीं बैक ग्राउंड लाल में होगा।

मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग रजिस्ट्रेशन चिन्ह जारी किए थे। बाद में अलग अलग श्रेणियों के वाहनों के नंबर और बैकग्राउंड को लेकर भी नियम जारी किए गए, इसे लेकर कुछ सवाल उठने के बाद सरकार ने नियमों को साफ कर दिया है।

नए नियमों के मुताबिक अब अस्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर को नियमों के मुताबिक ही कारों पर लिखना होगा। अब तक देखने को मिलता था कि लोग अस्थाई रजिस्ट्रेशन नंबर को कागज पर लिख कर प्लेट की जगह चिपका देते थे। नए नियमों के मुताबिक ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नंबर प्लेट पर नंबर के सिवा कुछ और नहीं लिखा जा सकता है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर को अंग्रेजी के कैपिटल लैटर के अलावा किसी और तरह से नहीं लिखा जाएगा। नीलामी में मिले वीआईपी नंबर को भी इन नियमों का पालन करना होगा।

वहीं टूव्हीलर और थ्रीव्हीलर को छोड़ कर बाकी सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले नंबर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर चौड़ाई 10 मिलीमीटर और दो अक्षरों या नंबर के बीच अंतर 10 मिली मीटर होगा

Latest Business News