KEY HIGHLIGHTSएनजीटी 10 साल से पुरानी गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का दिया आदेशदिल्ली ट्रैफिक पुलिस पुरानी गाड़ियों को करेगी जब्तबढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार से नाराज एनजीटीजुलाई में ट्रिब्यूनल ने 10 साल और उससे अधिक पुरानी गाड़ियों पर लगाया था प्रतिबंध नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने 10 साल या इससे अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। एनजीटी ने यह आदेश एनवायर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया है। इतना ही नहीं ट्रिब्यूनल ने ऐसी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करने को कहा है। साफ शब्दों में समझे तो अगली बार अगर आप दस साल पुरानी गाड़ी लेकर दिल्ली आए तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर लेगी।ट्रिब्यूनल ने अचानक लिया फैसलापुराने डीजल वाहनों को जब्त करने को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान एनजीटी ने अचानक यह फैसला लिया है। एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाले बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा, आप क्यों नहीं प्रभावी रूप से 10 साल पुराने डीजल वाहनों को रोक पा रहे हैं? संबंधित सभी अधिकारियों को 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया जा चुका है। इसके बावजूद प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है।ये हैं भारत की टॉप 5 CNG कारें cng carsgrand-i-10maruti-wagon-ralto-k10tata-nanotata-indicaएनजीटी ने दिल्ली सरकार से जाहिर की नाखुशी एनजीटी ने इस बात पर अपनी नाखुशी भी जाहिर की है कि उसके पहले के इसी मामले के आदेश को सही से लागू नहीं किया जा सका। इसकी वजह से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार सम्भव नहीं हो पाया। एनजीटी ने इस बार अपने निर्णय को सख्ती के साथ लागू करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने जुलाई में 10 साल और उससे अधिक पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।