A
Hindi News पैसा ऑटो बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ेगी अंतिम समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट

बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ेगी अंतिम समयसीमा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री की समयसीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया

<p>BS 4 vehicles</p>- India TV Paisa BS 4 vehicles

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑटोमोबाइल डीलरों के एक संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देश भर में बीएस-4 मानदंडों वाले वाहनों को बेचने के लिए 1 अप्रैल, 2020 की अंतिम समयसीमा को एक और महीने तक बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 से भारत में कोई भी बीएस-4 वाहन बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

बीएस यानि भारत चरण  एक प्रदूषण नियंत्रक मानक है, जिसे भारत सरकार ने मोटर वाहनों से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। बीएस-4 मानकों को पूरे देश में अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि भारत बीएस-4 से 2020 तक सीधे बीएस-6 मानकों को अपनाएगा। 

Latest Business News