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Hindi News पैसा ऑटो Alert: गाड़ी में किया यह काम तो सीधा 15000 का चालान, ट्रैफिक पुलिस की लोगों को चेतावनी

Alert: गाड़ी में किया यह काम तो सीधा 15000 का चालान, ट्रैफिक पुलिस की लोगों को चेतावनी

अगर आप वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को तोड़ते है तो अगली बार यह गलती बिल्कुल ना करें।

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Highlights

  • यातायात पुलिल ने कहा वाहन चलाते समय मादक पदार्थो का सेवन नहीं करें
  • शराब का सेवन करते पाए जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्माना
  • पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है

नई दिल्ली: यातायात नियमों को लेकर लोगों को अब खुद ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दे दी है। अगर आप वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को तोड़ते है तो अगली बार यह गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा करना आपकों अब भारी पड़ने वाला है। हम अकसर पुलिस को सड़क पर ना देखकर यातायाता नियमों तोड़ देते है लेकिन अब यह गलती आपको भारी पड़ेगी। यातायाता नियमों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। चालान की राशि भी ज्यादा हो गई है। आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में हमारी तरफ से आपको सलाह दी जाती है हमेशा यातायात नियमों का पालन करें।

वहीं ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश यातायात पुलिल ने कहा ''वाहन चलाते समय मादक पदार्थो का सेवन नहीं करें और न ही अपने किसी सवारी को करने दें यह घातक हो सकता है। यातायात नियमों/संकेतो का पालन करें। सुरक्षित एवं सुखद यात्रा करें। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश।''  वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते पाए जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

Image Source : UP PoliceAlert: गाड़ी में किया यह काम तो सीधा 15000 का चालान, ट्रैफिक पुलिस की लोगों को चेतावनी

चालान Status पता करने का तरीका 

कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान ऑनलाइन काट लिया गया है। इसकी सूचना अक्सर हमें एसएमएस के माध्यम से मिलती है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा चालान कटा है या नहीं। अगर आपको नहीं पता कि इसका कैसे पता लगाया जाए। आत नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करते आप अपने E-Challan स्टेटस का पता कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • अब वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) के ऑप्शन दिखाई देगें।
  • यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा
  • इसके बाद आपको 'Get Detail' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं 

ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें

अपराध

पहले चालान या जुर्माना

अब चालान या जुर्माना

सामान्य (177)

100 रूपये

500 रूपये

रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)

100 रूपये

500 रूपये

अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)

500 रूपये

2000रूपये

अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)

1000रूपये

5000 रूपये

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)

500 रूपये

10000 रूपये

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)

500रूपये

5000 रूपये

ओवर साइज वाहन (182B)

 

5000 रूपये

ओवर स्पीडिंग (183)    

400 रूपये

1000 रूपये

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)

1000 रूपये

5000 रूपये

शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)

2000रूपये

10000 रूपये

रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)

500 रूपये

5000 रूपये

ओवर लोडिंग (194)

2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त

20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन

सीट बेल्ट (194B)

100 रूपये

1000 रूपये

बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)

5 हज़ार रूपये तक

10 हज़ार रूपये तक

लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)

कुछ भी नहीं

25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक

पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)

कुछ भी नहीं

1000 रूपये प्रति पेसेंजर

दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग

100 रूपये

2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

हेलमेट न पहनने पर

100 रूपये

1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द

एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)

कुछ भी नहीं

     10000 रूपये

बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)

1000 रूपये

2000 रूपये

दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206)

 कुछ भी नहीं

183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा

अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B)

कुछ भी नहीं

सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

 

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