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BH Series Number प्लेट के लिए ये है निन्जा टेक्निक, प्रोसेस फॉलो कर लिया तो नंबर प्लेट मिलना तय

BH series number: यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां हो

BH Series Number - India TV Paisa Image Source : CANVA ऐसे करें बीएच सीरीज नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदन

BH Series Number: भारत में रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को अक्सर अपनी नौकरी के कारण एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है। एक वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना एक कठिन कार्य हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए साल 2021 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के लिए बीएच सीरीज यानी भारत सीरीज की नंबर प्लेट जारी करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, मान लीजिए कि आपकी कार कर्नाटक में KA नंबर प्लेट के साथ रजिस्टर्ड है। यदि आप ट्रांसफर लेते हैं तो आप अपने वाहन को KA नंबर प्लेट के साथ नए राज्य में केवल 12 महीने की अवधि के लिए चला सकते हैं। इसके बाद आपको वाहन को नए राज्य में रजिस्टर्ड कराना होगा। लेकिन बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यह जरूरी नहीं होगा। इसके साथ ही बीएच सीरीज की नंबर प्लेट की सुविधा हर वर्ग के लिए नहीं होती है।

किन्हें मिलेगा बीएच नंबर सीरीज-

वर्तमान में, यह रजिस्ट्रेशन प्लेट कुछ चुनिंदा लोगों को ही जारी की जाती है। यहां हम आपको बताएंगे कि यह रजिस्ट्रेशन किस वाहन के लिए किया जा सकता है और इसके लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। फिलहाल नंबर प्लेट राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र के उन कर्मचारियों को जारी की जाती है, जिनके पास ऐसी नौकरियां होती हैं, जिनका कई बार तबादला किया जाता है। उनके अलावा, निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी जिनके कार्यालय चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, वे भी अपने निजी वाहनों के लिए यह नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

आईए जानते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं बीएच सीरीज नंबर

स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए वाहन डीलर खरीदार की ओर से वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है।
स्टेप 2: इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। डीलर आपके लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट फिल कर देगा। इसके बाद आपको मोटर वाहन के अनुसार फीस चुकाना होगा।
स्टेप 3: इस फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
स्टेप 4: बीएच नंबर प्राप्त करने के लिए आरटीओ से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद बीएच सीरीज नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं।

 

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