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सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, जानिए कौन-कौन कर सकते हैं इसे एक्सेस

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जो वकील केस लड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Paisa Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट

साल भर में 71000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस वाले सुप्रीम कोर्ट में भी अब डिजिटल इंडिया की हवा चल पड़ी है। बीते बुद्धवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐप का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया गया है।
साथ ही, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये आग्रह भी किया है कि वह कोर्ट का लोड कम करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करें।

क्या है इस ऐप में?
इस ऐप में वकीलों से लेकर आम फरियादी तक सबके लिए केस के बारे में जांचने की सुविधा है। इस ऐप में केस लिस्ट देखी जा सकती है, केस का स्टेटस जाना जा सकता है। किस कोर्ट रूम के आज कौन सा केस चलने वाला है, इसकी जानकारी भी ली जा सकती है। साथ ही, रूल्स और एक्ट के बारे में जानकारी भी इस ऐप से मिल सकती है। यहां तक की इस ऐप की मदद से सर्टिफाइड कॉपी भी हासिल की जा सकती है।
इसके अलावा किस जज ने क्या जजमेंट दिया है, यह भी इस ऐप से देखा जा सकता है।

इसकी मदद से कोर्ट में भीड़ तो कम होगी ही, साथ ही वकीलों का टाइम भी बचेगा और केस लड़ने वाले भी घर बैठे सारी जानकारी मिलती रहेगी। ऐप स्टोर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐप का ये 3.0 वर्जन है।

कौन कर सकता है इस ऐप को एक्सेस?

यूं तो यह ऐप खास उनके लिए बना है जिनका या तो सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल है या जो खुद वकील हैं और केस लड़ रहे हैं। हालांकि जजेस भी अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे इस ऐप की मदद से अन्य केस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं।
लेकिन आम जनता के लिए भी ये ऐप मौजूद है। बल्कि इसमें आपको लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं है, आप बिना अपना नाम मोबाइल नंबर या ईमेल डाले ही सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें आप रूल्स, एक्ट, सर्कुलर के साथ-साथ प्रैक्टिस और प्रोसीजर भी देख सकते हैं। लॉगिन आपको तभी करना पड़ेगा जब आप कोई रिपोर्ट या कॉपी डाउनलोड करना चाहें।  

इस ऐप की मदद से अब कोर्ट का भार तो कम होगा ही, साथ-साथ आम जनता के लिए पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया है कि एंड्रॉयड के साथ-साथ यह आप 7 दिन बाद iOS ऑपरेटर यानी iPhone वालों के लिए भी अवैलबल होगा

 

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