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Hindi News पैसा मेरा पैसा घर खरीदना होगा ज्यादा आसान, होम लोन में ही कवर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी-रजिस्ट्री चार्ज!

घर खरीदना होगा ज्यादा आसान, होम लोन में ही कवर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी-रजिस्ट्री चार्ज!

बैंकों ने पिछले महीने की एक मीटिंग के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से होम लोन में स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) को भी कवर करने की अपील की है। मौजूदा समय में होम लोन में इस तरह के खर्च कवर नहीं होते हैं।

Housing loan- India TV Paisa Image Source : PIXABAY हाउसिंग लोन

अगर आप होम लोन (Home loan) लेकर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिल सकती है। बैंक होम लोन में स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) को भी कवर कर सकते हैं। यानी बैंक की तरफ से आपको ज्यादा रकम फाइनेंस हो सकेगा। ऐसा तब होगा जब बैंकों की तरफ से बैंकिंग रेगुलेटर को इस बारे में दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है। इस प्रस्ताव में बैंकों ने कहा है कि रेसिडेंसियल प्रोजेक्ट कॉस्ट में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस (registry charges) सहित अन्य खर्च को भी शामिल किया जाए। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, बैंकों ने पिछले महीने की एक मीटिंग के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से यह अपील की है। मौजूदा समय में होम लोन में इस तरह के खर्च कवर नहीं होते हैं। 

होम लोन के अमाउंट में बढ़ोतरी होगी

खबर के मुताबिक, एक बैंक के सीनियर एग्जिक्यूटिव ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक पक्ष में कोई फैसला करेगा। अगर फैसला आता है तो किसी के होम लोन (Home loan) के अमाउंट में बढ़ोतरी होगी। इससे कोई अनुचित जोखिम नहीं बढ़ेगा. अगर आरबीआई 20 लाख रुपये स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री फीस के साथ 1 करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल देता है तो उस बॉरोअर को मौजूदा 60 लाख की जगह 75 लाख रुपये तक होम लोन मिल सकता है.  

मौजूदा लोन टू वैल्यू रेशियो

आरबीआई की मौजूदा लोन टू वैल्यू रेशियो प्रॉपर्टी वैल्यू का 75-90 प्रतिशत तक है. अगर लोन अमाउंट 75 लाख रुपये से ज्यादा है तो लोन टू वैल्यू रेशियो 75 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता.करीब 10 साल पहले आरबीआई ने बैंकों से होम लोन (Home loan) में स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस सहित अन्य खर्च को शामिल नहीं करने के निर्देश दिए थे. एक अन्य बैंक अधिकारी ने कहा कि इस विषय पर आखिरी फैसला रेगुलेटर यानी आरबीआई को लेना है. हो सकता है आरबीआई यह भी प्रावधान कर दे कि प्रॉपर्टी यूनिट की कुल लागत के 10 प्रतिशत से ज्यादा  स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty), रजिस्ट्री फीस कवर नहीं होने चाहिए.

भारतीय रिजर्व बैंक के लेटेस्ट स्टैबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल एडवांस में रेसिडेंशियल होम लोन मार्च 2023 तक बढ़कर 14.2 प्रतिशत हो गया है. मार्च 2012 में यही आंकड़ा महज 8.6 प्रतिशत था. आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2023 तक बैंकिंग सिस्टम में रियल एस्टेट का एक्सपोजर 16.5 प्रतिशत रहा है. होम लोन डिफॉल्ट भी महज 2 प्रतिशत से भी कम दर्ज किया गया है. 

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