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Hindi News पैसा मेरा पैसा सालों पुराने बैंक अकाउंट में पड़ा है पैसा? अब आया याद तो निकालें कैसे? RBI ने बताया तरीका

सालों पुराने बैंक अकाउंट में पड़ा है पैसा? अब आया याद तो निकालें कैसे? RBI ने बताया तरीका

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, अगर किसी बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो वह खाता निष्क्रिय (डॉरमेंट अकाउंट) की कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि, आप चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं।

लंबे समय से भूल चुके बैंक अकाउंट में पड़े पैसे भी निकालना आसान है।- India TV Paisa Image Source : FREEPIK लंबे समय से भूल चुके बैंक अकाउंट में पड़े पैसे भी निकालना आसान है।

अगर आपका कोई बैंक अकाउंट सालों से इस्तेमाल में नहीं है और अब अचानक याद आया कि उसमें पैसे जमा हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग नौकरी बदलने, शहर शिफ्ट होने या नया अकाउंट खुलवाने के बाद पुराने खाते को भूल जाते हैं, जिससे वह डॉरमेंट अकाउंट बन जाता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि अब उस खाते का पैसा निकालना मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऐसे निष्क्रिय बैंक खातों से पैसा निकालने का आसान तरीका बताया है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपनी जमा रकम वापस पा सकते हैं।

तब खाता डॉरमेंट अकाउंट की कैटेगरी में आ जाता है

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, अगर किसी बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता, तो वह खाता निष्क्रिय (डॉरमेंट अकाउंट) की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं, जिन खातों में 10 साल से अधिक समय तक जमा राशि पर कोई दावा नहीं किया जाता, उस रकम को बैंकों द्वारा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह पैसा खोता नहीं है। खाताधारक या उसके कानूनी वारिस कभी भी जरूरी दस्तावेजों के साथ बैंक में आवेदन कर इस राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं।   

पैसे पाने की आसान प्रक्रिया

आरबीआई के मुताबिक, आपके बैंक की किसी भी ब्रांच में जाएं, भले ही आपका उस ब्रांच में अकाउंट न हो या वह आपकी नियमित शाखा न हो। यहां केवाईसी यानी 'अपने ग्राहक को जानें' से जुड़े दस्तावेज जिसमें आधार, पासपोर्ट, वोटर आई़डी कार्ड या ड्रइविंग के साथ तय फॉर्म भरकर जमा करें। एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाई हो जाएगा,ब्याज समेत अगर है तो आपको अपने पैसे दे दिए जाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक आप दावा न की गई संपत्ति के बारे में आयोजित स्पेशल शिविरों में जा सकते हैं, जिसे देश के हर जिले में लगाए गए हैं। 

ऐसे लगा सकते हैं आपके नाम पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता

आप RBI के UDGAM पोर्टल की मदद से बेहद आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या नहीं। इसके लिए पोर्टल पर जाकर अपना नाम, बैंक का नाम, पैन नंबर या जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। कुछ ही मिनटों में आप यह देख सकते हैं कि किसी बैंक में आपके नाम से बिना क्लेम की गई जमा राशि मौजूद है या नहीं, जिससे पुराने या भूले हुए खातों का पैसा ढूंढना और वापस पाना आसान हो जाता है।

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